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सरगुजा संभाग आयुक्त श्री चुरेंद्र की अध्यक्षता में अनुसूचिक संपन्नत जनजाति समुदाय प्रमुखों के साथ बैठ

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सरगुजा संभाग आयुक्त श्री जी आर चुरेंद्र की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमुखों के साथ बैठक की गई। बैठक में अलग अलग जातियों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही विभिन्न कठिनाइयों पर चर्चा की गई एवं निराकरण के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
संभागायुक्त श्री चुरेंद्र ने बैठक में कहा कि शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में सरलीकरण किया गया है। जिससे लोगों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सुविधा हो रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करते हुए विशेष ध्यान रखें जिससे अपात्र व्यक्ति को प्रमाण पत्र ना मिले। उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यवाही की भी जानकारी दी। बैठक में पाव पबिया के जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्या से अवगत कराया गया जिसपर संभाग आयुक्त ने आदिम जाति अनुसंधान के अधिकारियों को विशेष अध्ययन कर समाधान करने की बात कही। इसी तरह फर्जी पट्टे की शिकायत संज्ञान में आने पर तुरंत एफआईआर कराने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया गया है।
बैठक में जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा, संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समुदाय प्रमुख उपस्थित थे।