नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में आयोजित हुई, जहां पॉपकॉर्न पर नए टैक्स रेट्स के फैसले लिए गए। इसमें काउंसिल ने पॉपकॉर्न को तीन विभिन्न जीएसटी स्लैब में शामिल करने की योजना बनाई है, जो उसके फ्लेवर के अनुसार होंगे।टैक्स की विवरण इस प्रकार हैं- 1. साधारण नमक और मसालों से तैयार किया गया पॉपकॉर्न (पैकेज्ड और लेबल्ड न हो) पर 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा। 2. पैकेज्ड और लेबल्ड साधारण नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। 3. चीनी या सुगर फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी जीएसटी लागू होगा। पॉपकॉर्न का व्यापार न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में भी बड़ा है। बीते साल में भारत में पॉपकॉर्न का व्यापार लगातार बढ़ रहा है और एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में इसका मार्केट 8 अरब डॉलर से अधिक का हो गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अन्य फैसले भी लिए गए, जिसमें पुरानी कारों पर 18 फीसदी जीएसटी, फोर्टिफाइड चावल पर 5 फीसदी जीएसटी और जीन थेरेपी के लिए पूरी छूट शामिल हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर कम करने के प्रस्ताव टल गए हैं, जबकि जोमेटो और स्विगी पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर भी कोई राहत नहीं मिली। कुल मिलाकर जीएसटी काउंसिल की बैठक ने व्यापारिक मामलों को ध्यान में रखते हुए पॉपकॉर्न पर टैक्स में बड़े बदलाव किए हैं, जो आम जनता को सीधे असर पहुंचा सकते हैं।