नई दिल्ली. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है। विधेयक पारित होने पर सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने में बड़ी भूमिका मिलेगी। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसकी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक और कठोर बताया है। इस पर रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की सारी आशंकाओं को दूर किया जाएगा। यह विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश कर दिया है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन विधेयक पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया।
धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा
बाद में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, ‘इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले।’
संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा
उन्होंने आागे कहा, ‘इस विधेयक से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जिन्हें हक नहीं मिला उन्हें हक देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। किसी धर्म में दखल नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की सारी आशंकाएं दूर की जाएंगी। इस विधेयक का समर्थन करिए करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी।’ रिजिजू ने कहा, ‘आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।’
मुसलमानों को गुमराह कर रहे
रिजिजू ने कहा, ‘वे (विपक्ष) मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। कल देर रात तक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आए थे। कई सांसदों ने मुझे बताया है कि माफिया ने वक्फ बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। कुछ सांसदों ने कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दलों के कारण ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमने इस विधेयक पर बहुस्तरीय देशव्यापी विचार-विमर्श किया है।’
विपक्ष ने नेताओं के नाम पूछे तो मंत्री ने कहा, ‘मैं आप लोगों का सियासी रिश्ता खराब नहीं करूंगा। इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा।’
विधेयक का नाम बदला
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का नाम अब ‘यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995- ‘उम्मीद’ रखा गया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि विधेयक के प्रावधानों को समझकर आप समर्थन करेंगे।
‘संसद सदस्य को वक्फ बोर्ड का सदस्य होना चाहिए’
उन्होंने आगे कहा, ‘संसद सदस्यों को किसी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हम यह नहीं कह रहे कि विभिन्न धर्मों के लोगों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि संसद सदस्य को वक्फ बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। अब, अगर सांसद हिंदू या ईसाई है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। अब अगर किसी सांसद को सांसद होने के आधार पर वक्फ बोर्ड में जोड़ा जाता है, तो क्या हमें सांसद का धर्म बदल देना चाहिए? विपक्ष बिना मतलब के मुद्दा बना रहा है।’
उन्होंने कहा कि बोर्ड को अच्छे से चलाने के लिए जानकार लोग चाहिए। जिसकी अच्छी समझ होगी उन्हें वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए नियुक्त होना चाहिए।
वक्फ विधेयक का समर्थन कीजिए
इस विधेयक का समर्थन कीजिए, कउन्होंने कहा, ‘करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी। चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। ये बिल इतिहास में दर्ज होगा। इस विधेयक को कौन-कौन समर्थन किया है और विरोध किया है, इसका इतिहास में नाम आएगा।’
विपक्ष को हमें शाबाशी देनी चाहिए
किरेन रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसा है। आज आपको हमें शाबाशी देनी चाहिए। ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सबलोग सजेशन दे रहे हैं। इस बिल पर जिनता सलाह पिछले 10 सालों में किया गया है, इतना किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया है। जो संविधान का हवाला देकर, बिल के उद्देश्य को मिसलीड करना चाहते हैं।
कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं
किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। इस 1995 के वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जो सबसे ऊपर है। ये सदन का दायित्व है, गरीब महिला कोई भी हो ये सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए कोई कमी है तो उसे पूरा करना चाहिए। जो संशोधन बिल हम लाए हैं, उसमें सारा प्रावधान है।
विपक्षी सांसदों ने निजी तौर पर आकर कहा, पार्टी का विरोध है लेकिन हम कर रहे हैं समर्थन
उन्होंने कहा कि ये अच्छा समय है, जो गलती की है, ठीक है इंसान से गलती हो जाती है, कांग्रेस ने किया। आज सुधरने का समय है। सुधरते समय कम से कम विरोध नहीं करें। कई नेता ने मुझे निजी तौर पर आकर कहा है कि देश में जितना वक्फ बोर्ड हैं, उसपर माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। कई सांसदों ने कहा कि पार्टी विरोध कर रही है लेकिन अंदर से मैं साथ दे रहा हूं।
अखिलेश का डीएम वाले सवाल पर रिजिजू ने दिया जवाब
उन्होंने आगे कहा कि सबको मालूम है कि वक्फ की संपत्ति के लिए किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बिल को धर्म के नजर से मत जोड़िए। इंसाफ के नजर से देखिए। रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इल्जाम लगाकर भागने की कोशिश मत करो। 2013 में जो बदलाव किए गए वो ज्यादा खतरनाक है। जो मुसलमान हैं वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं नॉन मुस्लिम नहीं कर सकते हैं। हम पुराने सिस्टम में वापस जा रहे हैं। इन्होंने डीएम के बारे में काफी आपत्ति दर्ज कराई। कलेक्टर का काम ही राजस्व के लिए है।
मंत्री ने बताया वक्फ बोर्ड के अंदर कितने केस पेंडिंग
किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर में 12792 केस आज पेंडिंग हैं। ट्राइब्यूनल में कुल 19207 केस पेंडिंग हैं। क्यों इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। टाइम लाइन बहुत जरूरी है, न्याय मिलना चाहिए लेकिन समय पर न्याय मिलना चाहिए। अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है। अपील 90 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए। अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो इतना सवाल क्यों पूछा। आप सवाल पूछकर भाग जाना चाहते हो, ऐसा नहीं होने देंगे।
लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को JPC को भेजा गया
करीब एक घंटा बोलने के बाद किरेन रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस बिल को जेपीसी के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कि वो इस मामले में कमिटी बनाने का काम करेंगे।