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शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वेसलियन अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 31 बालकों को दिया गया प्रवेश

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जिला शिक्षा अधिकारी श्री आरएल ठाकुर ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों के 25 प्रतिशत आरक्षित सीट पर प्रवेश दिया जाता है। जिसकी संपूर्ण कार्रवाई विभागीय पोर्टल http://eduportal.cg.nic.in/RTE के माध्यम से की जाती है। वर्तमान सत्र 2022-23 में वेसलियन उच्चतर माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का अधिकार के तहत कक्षा नर्सरी में 25 एवं कक्षा पहली में 7 सीटें आरक्षित थी। आरक्षित सीट के विरूद्ध लोक शिक्षण संचालनालय से ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से 31 बालकों का चयन कर प्रवेश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की लॉटरी में चयन नहीं होने वाले आवेदकों का स्टेट्स वेटिंग प्रदर्शित होता है। प्रथम चरण की लॉटरी पश्चात् रिक्त सीटों के लिए पुन: द्वितीय चरण की लॉटरी केवल वेटिंग वाले आवेदनों को ही प्राथमिकता नहीं दिया जाता। बल्कि नवीन आवेदनों एवं वेटिंग में लंबित आवेदनों को लॉटरी में समान अवसर दिया जाता है। मानवीय प्रक्रिया से पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित हो रहे सीटों पर प्रवेश संभव नहीं है।