Home छत्तीसगढ़ मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने की कार्यवाही शुरू

मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने की कार्यवाही शुरू

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भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनीत नंदनवार  द्वारा  01 अगस्त 2022 से मतदाताओं से आधार डेटा संग्रह कर, मतदाता सूची के डेटा में जोड़ने एवं प्रमाणीकरण के लिये अधिनियम/नियमों एवं प्रपत्रों में संशोधन एवं मतदाताओं का नाम 04 अर्हता तिथियों में मतदाता सूची में जोड़ने, मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक कार्ड) को नये सुरक्षा मानकों के साथ जारी करने तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2023 हेतु विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक कर जानकारी दी गयी। पंजीकृत मतदाताओं के आधार संख्या संकलन हेतु प्रावधान जोड़ा गया मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने और त्रुटि रहित बनाने के लिए पंजीकृत शत-प्रतिशत मतदाताओं से संपर्क कर, आधार संख्या एकत्रित कर अपडेट किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण की पहचान करना है ताकि भविष्य में मतदाताओं को बेहतर चुनावी सेवायें उपलब्ध कराई जा सकें। 01 अगस्त 2022 से आधार एकत्रीकरण का कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। आधार नंबर अपडेट किये जाने हेतु प्रारूप-6ख, ERO-Net. Garuda app, NVSP, VHA के माध्यम से लिंक किया जा सकता है। मतदाताओं के आधार प्राप्त करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर माह सितम्बर से प्रत्येक माह एक दिन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रों में संशोधन मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया गया है। निर्वाचक पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत प्रपत्र 1, 2, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 11, 18 एवं 19 में संशोधन किये गए हैं। एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानांतरण के मामलों के लिए प्रपत्र- 8 क को समाप्त कर प्रपत्र-8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। आधार संकलन हेतु प्रपत्र-6 ख जोड़ा गया है। प्रपत्र-7 में मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार संशोधित फार्म 8 में मतदाता के निवास स्थानांतरण, वर्तमान में निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार, प्रतिस्थापन एपिक एवं मतदाताओं का दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकन का प्रावधान किया गया है संशोधित सभी प्रपत्र एवं नियम  01 अगस्त 2022 से प्रभावशील होगें। मतदाताओं के पंजीकरण हेतु 04 अहर्ता तिथियां निर्धारित की गई. निर्वाचक नामावली मंा नाम जुड़वाने के लिए अर्हता तिथि 01 जनवरी के स्थान पर प्रत्येक वर्ष में 04 बार 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे आवेदक, व्यक्ति, नागरिक जो 01 जनवरी के साथ-साथ इसके पश्चात की अहर्ता तिथियों 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर के संदर्भ में पंजीकरण के लिए भी पात्र हो रहे हैं वे भी आवेदन प्ररूप-6 में अग्रिम रूप से जमा कर सकेगें। आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में संशोधन कर मतदान केन्द्रों, मतगणना के लिये, मतपत्र भण्डारण, मतदान सामग्री, सुरक्षा बलों और मतदान कार्मिकों के आवास हेतु परिसर की आवश्यकता को देखते हुए इनके अधिग्रहण का प्रावधान तथा सेवा एवं विशेष निर्वाचकों हेतु Gender Neutral का प्रावधान करते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1961 में संशोधन कर पत्नी के लिये पति या पत्नी प्रतिस्थापित किया गया है।