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बेमेतरा : कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रान से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी

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Bemetara: Guidelines issued to protect against new variant Omicron of Corona
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बेमेतरा 02 जनवरी । disha nirdesh corona जिला दंडाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिला अंतर्गत कोविड-19 के नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार आदेश जारी किये है जिसमे धार्मिक, खेलकुद, सामाजिक एवं अन्य समस्त प्रकार के आयोजनों हेतु तथा नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर क्षमता के केवल एक तिहाई व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी ।

(disha nirdesh corona) किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु इस कार्यालय से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा ( disha nirdesh corona ) आदेश का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंर्तगत कठोर कार्यवाही की जावेगी। संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि जिले में स्थित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों, व्यापारिक/व्यवसायिक केन्द्रों व मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के द्वारा मास्क/फेस कवर लगाया जाये। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी स्थानों पर मास्क/फेस कवर लगाये जाने संबंधी निर्देश का सख्ती से पालन हो ।